इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए निदेशक शिक्षा माध्यमिक को यह नई पेंशन योजना लागू होने से पहले चयनित और बाद में पुरानी पेंशन का स्कीम का लाभ देने के मामले में दो माह के भीतर निर्णय लेने को लेकर निर्देशित किया। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कमलेश कुमार सनाकर केस के फैसले के तहत याची को सुनकर सकारण आदेश पारित करें। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित ने अजय कुमार विश्वकर्मा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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मामले में इस याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने दलील पेश की। अधिवक्ता का कहना था कि याची की नियुक्ति लेडी प्रसन्न कौर इंटर कालेज बांसडीला, सरदार नगर, गोरखपुर में 24 सितंबर 2004 को नियुक्ति हुई, लेकिन प्रबंधक ने कार्यभार ग्रहण नहीं कराया। डीआइओएस के निर्देश पर नौ जुलाई 2005 को ज्वाइन कराया। 28 मार्च 2005 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। यह भी पढ़ें