यह भी पढ़ें
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्या की डिग्री मामले की सुनवाई, जानिए पूरा मामला
याची का कहना है कि 3मार्च की चुनावी सभा में सत्ता में आने पर अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी दी।जिसकी एफ आई आर 4मार्च को दर्ज कराई गई है। याची का कहना है कि आरोपों पर सात साल से अधिक सजा नहीं दी जा सकती।और 153ए संज्ञेय अपराध की धारा जानबूझकर जोड़ी गई है।कहा गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एफ आई आर दर्ज कराई गई है किन्तु यह सही नहीं है। यह भी पढ़ें