मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास नहीं बचा था और कोई रास्ता इस मामले को लेकर दायर एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आप एक साल और चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मधु कोड़ा की याचिका के मेरिट पर सुनवाई होगी।
नितिन गडकरी ने दिया सियासी उलटफेर का संकेत, कहा- क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी संभव है बता दें कि चुनाव आयोग (Election Commission) के आदेश के खिलाफ मधु कोडा ने सप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी थी। मधु कोड़ा को वर्ष 2017 में चुनावी खर्चों का खुलासा नहीं करने पर चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराया गया था।