इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ( IHC ) ने एलएनजी आयात मामले में गिरफ्तारी से पहले अंतरिम जमानत को बढ़ाने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। जिसके बाद NAB ने कार्रवाई करते हुए इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया।
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पूर्व वित्त मंत्री की अर्जी पर सुनवाई करने वाली दो जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे IHC चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने NAB मामलों में जमानत देने के लिए एक मानक तय किया था।
LNG केस में आरोपी हैं इस्माइल
बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधनों के मंत्री रहे इस्माइल को एलएनजी टर्मिनल-1 से एंग्रो एनर्जी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड फायदा पहुंचाने के आरोपों की जांच NAB कर रही है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस्माइल की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘NAB केस में जमानत केवल कठिनाई के मामलों में दी जा सकती है। फैसले के तुरंत बाद NAB की एक टीम ने इस्माइल को हिरासत में ले लिया।
गौरतलब है कि इससे पहले LNG केस में पाकिस्तान के पूर्व PM शाहिद खाकान अब्बासी को बीते महीने 18 जुलाई को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था। अब्बासी को लाहौर के एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था।
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शाहिद खाकान अब्बासी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वे पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित एक समाचार सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाहौर जा रहे थे।
NAB के गिरफ्तारी वारंट के अनुसार, अब्बासी पर राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश, 1999 की धारा 9 (ए) के तहत भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण के अपराध का आरोप है।
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