बता दें कि यह छुट्टी 14 नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट 1981 के तहत दी गई है। किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ऐसे अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले लोगों के को वोट के अधिकार का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
अवकाश के दिन भी मिलेगा पैसा
पंजीकृत मतदाता जो सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, उनके लिए अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा इस दिन फैक्ट्री, दुकान सब बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश के बदले छुट्टी वाले दिन काम नहीं लेने का भी आदेश दिया गया है। इस दिन का भी पैसा मिलेगा। यह भी पढ़ें