खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने थोक व खुदरा विक्रेताओं की निर्धारित की लिमिट फुटकर कारोबारियों की भी लिमिट तय केंद्र जमाखोरी और काबुली चना और दाल के भाव नियंत्रण को लेकर सक्रिय हो गया हैं। सरकार ने थोक व खुदरा विक्रेताओं का स्टाक लिमिट तय करते हुए तत्काल प्रभाव से आदेश लागू किया है। केंद्र ने मिल मालिकों और आयातकों के लिए दाल पर स्टॉक सीमा लागू की गई है। यह आदेश 21 जून से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। आदेश जारी होने के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने कृषि मंडी को थोक व फुटकर कारोबारियों को लिमिट सीमा के तहत भंडारण करने का निर्देश दिए हैं।
थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक दल का स्टाक आदेश के तहत 30 सितंबर, 2024 तक काबुली चना सहित तुअर और चना के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की है। दाल के थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, खुदरा दुकान पर 5 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 मीट्रिक टन की लिमिट निर्धारित की है। इसी तरह मिल मालिकों के लिए उत्पादन के अंतिम 3 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25%, जो भी अधिक हो, होगी।
आयातकों के लिए ये है समय सीमा आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों से अधिक समय तक आयातित स्टॉक को अपने पास नहीं रखना है। उन्हें12 जुलाई, 2024 तक निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। जिला आपूर्ति अधिकारी अरुण कुमार तिवारी स्टाक लिमिट की सीमा का आदेश जारी कर दिया है। इसकी सूचना कारोबारियों को जारी की जाएगी। इसके बाद यदि निर्धारित लिमिट से अधिक मिला तो कार्रवाई की जाएगी।