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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत सशर्त मंजूर की, जेल से हुुए रिहा

Senthil balajee

चेन्नईSep 27, 2024 / 03:33 pm

PURUSHOTTAM REDDY

चेन्नई.
पैसे लेकर जॉब बांटने के मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जमानत देते हुए कहा मुकदमे में देरी का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती है। न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और याचिकाकर्ता की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद पूर्व मंत्री की जमानत याचिका सशर्त मंजूर की।
शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को और उससे पहले सत्र न्यायालय ने बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय में राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने साल 2011 से 2016 तक जब वह राज्य के परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने पैसे लेकर नौकरी बांटी। ईडी ने उन्हें कैश फॉर जॉब मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था।
स्टालिन ने ‘भाई’ बालाजी का स्वागत किया
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी और वरिष्ठ डीएमके नेता सेंथिल बालाजी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर स्वागत किया है। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रिय भाई सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट की बदौलत 471 दिनों के बाद जमानत मिली है। मैं भाई सेंथिल बालाजी का स्वागत करता हूं जो नए जोश के साथ जेल से बाहर आ रहे हैं। आपका संकल्प महान है। मुख्यमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार पर भी कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि वे ईडी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
समर्थकों ने जश्न मनाया
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों ने जश्न मनाया। स्थानीय द्रमुक कार्यकर्ताओं और बालाजी के समर्थकों ने पटाखे जलाए और पूर्व मंत्री के समर्थन में नारे लगाए। पार्टी के कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने द्रमुक का झंडा भी लहराया।

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