बिना एचएसआरपी वाले वाहन चालकों पर 500 रुपए और बार-बार नियम तोडऩे वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, इसे लेकर विभाग असमंजस में हैं। परिवहन आयुक्त योगेश ए. एम. ने बताया कि विभाग ने न तो गलती करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है और न ही एचएसआरपी प्राप्त करने के लिए अधिक समय देने का फैसला किया है। अदालत की सुनवाई के बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे।
कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court परिवहन विभाग की 17 अगस्त, 2023 की अधिसूचना के खिलाफ रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रेल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर मूल उपकरण निर्माता और उनके अधिकृत डीलरों के माध्यम से एचएसआरपी लगाए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट वाले सभी लाइसेंस प्राप्त नंबर प्लेट निर्माताओं को भी पंजीकरण प्लेट लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। एचएसआरपी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना है।