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निगम…कॉलोनी की विकास अनुमति निरस्त, बंधक फ्लैट भी राजसात

विकास अनुमति की 90 लाख रुपए की राशि न देने पर की कार्रवाई

छिंदवाड़ाJul 02, 2024 / 12:32 pm

manohar soni

छिंदवाड़ा. नगर पालिक निगम ने मेसर्स वसुधा इंफ्रास्ट्रक्चर, त्रिवेणी अपार्टमेंट छिंदवाड़ा की विकास अनुमति निरस्त कर दी। पहले मौजा परतला खसरा नं. 154/1/1, 154/251, 154/252 व 154/259 कुल रकबा 0.8160 है. में से 0.654 हे. भूमि पर आवासीय अपार्टमेंट की अनुमति दी गई थी। जिस पर आवेदक ने कालोनी विकास की अनुमति की द्वितीय आश्रय शुल्क राशि 90,30,402 रुपए जमा 4 माह के भीतर जमा करने निवेदन किया था।
आवेदक ने नियत दिनांक तक तय जमा नहीं की। इसके साथ ही आवेदकों को राशि जमा करने विभिन्न माध्यमों से बार बार सूचित किया गया। आवेदक ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका (काल का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 2021 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। आवेदकों को राशि जमा करने पर्याप्त समय एवं अवसर दिए जाने के बाद भी पूर्ण तय राशि जमा नहीं की। जिस पर कार्यवाही करते हुए आयुक्त ने वसुधा इंफ्रास्ट्रक्चर, त्रिवेणी अपार्टमेंट छिंदवाड़ा की ाशि के जमा न करने के कारण बंधक फ्लैट (क्रमांक 802 से 808 तक) को राजसात कर लिया। इसके साथ ही संबंधितों को जारी कालोनी विकास की अनुमति क्रमांक एवं भवन निर्माण अनुज्ञा क्रमांक को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। नगर निगम ने इस संपत्ति को न खरीदने की बात कहीं।
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