डेडलाइन से पहले करा लें लिंक
ऐसे में आपको पैन कार्ड तुरंत लिंक करा लेना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इसके बाद डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसके साथ इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा है कि अगर इस काम को मार्च 2023 तक पूरा नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आप इसका यूज किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर पाएंगे।
ऐसे में आपको पैन कार्ड तुरंत लिंक करा लेना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इसके बाद डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसके साथ इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा है कि अगर इस काम को मार्च 2023 तक पूरा नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आप इसका यूज किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर पाएंगे।
पैन नंबर को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारक होल्डर्स जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 तक अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। दरअसल, पिछले काफी वक्त से लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ऐसे पैन कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उनके पास कुछ महीनों का वक्त और है।
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारक होल्डर्स जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 तक अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। दरअसल, पिछले काफी वक्त से लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ऐसे पैन कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उनके पास कुछ महीनों का वक्त और है।
पैन कार्ड को क्यों आधार से लिंक करना है जरूरी?
पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। इसके जरिए आयकर विभाग लोगों के वित्तीय लेनदेन की जानकारी रखता है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत होता है। देश के किसी भी व्यक्ति या फिर कंपनी की जानकारी एक ही पैन नंबर से रिकॉर्ड होती है। ऐसे में एक व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड जारी कराने की अनुमती है। मगर पहले के समय में कोई दो या दो से अधिक पैन कार्ड बनवा लेता था, जिसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन आधार कार्ड से लिंक होने के बाद अब ये काम नहीं हो सकता है। ऐसे में जिस किसी के पास दो या उससे अधिक पैन कार्ड है तो वह ऑटोमैटिक ही डिएक्टिवेट हो जाएगा।
पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। इसके जरिए आयकर विभाग लोगों के वित्तीय लेनदेन की जानकारी रखता है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत होता है। देश के किसी भी व्यक्ति या फिर कंपनी की जानकारी एक ही पैन नंबर से रिकॉर्ड होती है। ऐसे में एक व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड जारी कराने की अनुमती है। मगर पहले के समय में कोई दो या दो से अधिक पैन कार्ड बनवा लेता था, जिसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन आधार कार्ड से लिंक होने के बाद अब ये काम नहीं हो सकता है। ऐसे में जिस किसी के पास दो या उससे अधिक पैन कार्ड है तो वह ऑटोमैटिक ही डिएक्टिवेट हो जाएगा।
लग सकता है 10,000 तक का जुर्माना
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि आप आधार को 31 मार्च 2023 तक पैन से जोड़ सकते हैं। 30 जून 2023 तक इसे लिंक नहीं करने पर 500 रुपए की जगह अधिक जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई 2023 या उसके बाद पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा।
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि आप आधार को 31 मार्च 2023 तक पैन से जोड़ सकते हैं। 30 जून 2023 तक इसे लिंक नहीं करने पर 500 रुपए की जगह अधिक जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई 2023 या उसके बाद पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा।
पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक?
पैन कार्ड को आप ऑनलाइन या फिर SMS के द्वारा भी लिंक कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए तरीके का पालन करके अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।
पैन कार्ड को आप ऑनलाइन या फिर SMS के द्वारा भी लिंक कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए तरीके का पालन करके अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।
ऑनलाइन करें पैन कार्ड को आधार से लिंक
स्टेप 1: अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें।
स्टेप 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
स्टेप 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें।
स्टेप 4: यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा।
स्टेप 5: अब वेरीफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
स्टेप 6: ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 7: आपको एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा।
स्टेप 1: अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें।
स्टेप 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
स्टेप 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें।
स्टेप 4: यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा।
स्टेप 5: अब वेरीफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
स्टेप 6: ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 7: आपको एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा।
SMS भेजकर ऐसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक
स्टेप 1: आपको एक फ़ॉर्मेट में मैसेज लिखना होगा।
स्टेप 2: UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०>
स्टेप 3: अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर ये SMS भेजें
स्टेप 4: अगर आपका आधार नंबर 432101298765 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 432101298765 ABCDE1234F और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
स्टेप 1: आपको एक फ़ॉर्मेट में मैसेज लिखना होगा।
स्टेप 2: UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०>
स्टेप 3: अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर ये SMS भेजें
स्टेप 4: अगर आपका आधार नंबर 432101298765 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 432101298765 ABCDE1234F और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
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