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ये कैसी मां! 10 महीने के मासूम की कर दी बेरहमी से हत्या, तलाक में बन रही थी रोड़ा

एक महिला ने मां के नाम को कलकिंत कर दिया। 26 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न के कारण अपनी 10 महीने की बेटी की ब्लेड से हत्या कर दी।

नई दिल्लीJul 19, 2024 / 10:05 am

Shaitan Prajapat

Mother kills 10-month-old daughter:  मां का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, त्याग, और समर्पण असीमित होता है। वह अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहती है और उसके सुख और खुशियों के लिए सब कुछ दाव पर लगा देती है। मां की ममता और उसका प्यार एक ऐसी ताकत है जो बच्चे को हर मुश्किल से लड़ने और जीवन में सफलता पाने की प्रेरणा देता है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला ने मां के नाम को कलंकित कर दिया है। 26 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न के कारण अपनी 10 महीने की बेटी की ब्लेड से हत्या कर दी। यह घटना पिछले सप्ताह अस्तोडिया में उसके घर पर हुई। आरोपी रिजवाना वडनारगरवाला ने कथित तौर पर अपनी नवजात बेटी का गला काट दिया। शहर की सत्र अदालत ने महिला के खिलाफ ‘गंभीर आरोप’ का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है।

महिला ने दी ये दलील

जमानत की मांग करते हुए महिला के वकील ने अदालत में दलील दी कि उसे न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वकील ने यह भी कहा कि उसके ससुराल वालों द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और वे उसके इलाज का खर्च भी नहीं उठा रहे थे।

तलाक में बाधा बन रही थी बच्ची

वकील ने दावा किया है कि कथित अपराध का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। इसलिए, यह मानने का कोई कारण नहीं था कि एक महिला अपनी ही बेटी को मार डालेगी। उन्होंने यह भी कहा कि महिला खुद ही शिशु को इलाज के लिए अस्पताल ले गई थी। हालांकि, सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मभट्ट ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अपने पति से तलाक लेने के लिए महिला ने कथित तौर पर अपनी बेटी को मार डाला। क्योंकि उसे डर था कि वह तलाक में बाधा बन सकती है।

इन धाराओं में महिला के खिलाफ केस दर्ज

इसके साथ ही ब्रह्मभट्ट ने तर्क दिया कि उसे जमानत देने से वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है और जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। गवाहों में से अधिकांश उसके परिवार के सदस्य हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे आई पटेल ने अपने बयान में कहा कि महिला पर अपनी 10 महीने की बेटी की हत्या का गंभीर आरोप है और यह नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) के तहत दंडनीय है।
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