scriptसभी निर्माण मजदूरों को जल्द जारी होंगे यूनिक आईडी कार्ड, जानिए पंजीकरण के नियम और फायदें | Unique ID cards will soon be issued to all construction workers who will be linked to Aadhaar and e-Shram database | Patrika News
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सभी निर्माण मजदूरों को जल्द जारी होंगे यूनिक आईडी कार्ड, जानिए पंजीकरण के नियम और फायदें

सभी निर्माण मजदूर आधार कार्ड और ई-श्रम डेटाबेस से जुड़ेगे। इन मजदूरों को जल्द यूनिक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके पंजीयन के नियम और फायदें।

Dec 01, 2023 / 09:24 am

Shaitan Prajapat

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सरकार प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में सभी भवन और निर्माण मजदूरों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूनिक आईडी कार्ड) जारी करेगी। सभी मजदूरों के लिए यह अनिवार्य होगा। यह मजदूर के आधार से जुड़ा होगा। इसे ई-श्रम डेटाबेस से भी जोड़ा जाएगा। इस बारे में अगले हफ्ते घोषणा की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (एआईओई) और उद्योग मंडल फिक्की की ओर से दिल्ली में आयोजित ‘द माइग्रेशन कॉन्क्लेव’ में श्रम सचिव आरती आहूजा ने कहा कि यूनिक आईडी कार्ड की मदद से मजदूरों को न सिर्फ सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा, बल्कि ठेकेदारों पर नकेल भी कसी जा सकेगी।


मजदूरों को होंगे अनगिनत फायदे

सरकार गरीबों, मजदूरों और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाएं लाती रहती है, लेकिन कई बार इनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता। स्पेशल आइडी कार्ड उनके लिए हथियार का काम करेगा। निर्माण कार्यों में लगे प्रवासी मजदूरों को इसका खासतौर पर फायदा मिलेगा। आहूजा ने कहा कि मजदूरों के हितों के लिए बने कानूनों का पालन ठेकेदार न के बराबर करते हैं। इसलिए सरकार यूनिक आईडी कार्ड के जरिए उन्हें विभिन्न योजनाओं के दायरे में लाएगी। इससे मजदूरों का शोषण नहीं किया जा सकेगा। कार्ड बन जाने के बाद ठेकेदारों को सरकार के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा।

अभी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे से दूर

इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग निर्माण में ज्यादातर मजदूरों को ठेके पर रखा जाता है। इन्हें दिहाड़ी रोजगार दिया जाता है। जरूरत खत्म होने पर उन्हें निकाल दिया जाता है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाने की कोशिश नहीं की जाती। मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य काम की तलाश में जाते हैं। उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना होने पर उन्हें और उनके परिवार को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता।

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जानिए पंजीयन के नियम

– आवेदन करने वाला आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
– आवेदक के पास किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्यता नहीं हो।
– आवेदन करने वाले का पीएफ और ईएसआई खाता नहीं होना चाहिए।
– इसके लिए आवेदने करने वालों की उम्र 16 से 59 वर्ष होनी चाहिए।

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