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आज से बदल रहे है बैंक, पीएफ, LPG सहित ये 8 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

सितंबर का महीना शुरू हो गया है। आज यानी 1 सितंबर से कई नियम और चीजें बदल गई है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

Sep 01, 2021 / 10:18 am

Shaitan Prajapat

rules changed

नई दिल्ली। सितंबर का महीना शुरू हो गया है। आज यानी 1 सितंबर से कई नियम और चीजें बदल गई है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आम आदमी को एक बार फिर झटका लगने वाला है। सितंबर की पहली तारीख से कई चीजें महंगी होने जा रही है। एक सितंबर से देश में एलपीजी गैस सिलेंडर, चेक क्लीयरेंस, जीएसटी रिटर्न्स, पीएफ, बैंक से लेन-देन से जुड़े सहित कई नियम बदल गए हैं। यह सभी नियम आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। आइए जानते है एक सितंबर से कौन—कौन से नियम बदलने जा रहे है।


1. पीएफ-आधार लिंक जरूरी
एक सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हुआ, तो आपके एंप्लॉयर आपके प्रॉविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। अगर आप पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो एक सितंबर से आपको कई प्रकार की परेशानी हो सकती है।

2. PNB में घटी ब्याज दर
पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) एक सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने जा रहा है। बैंक की नई ब्याज दर 2.90 फीसदी सालाना होगी। नई ब्याज दर PNB के मौजूदा और नए दोनों बचत खातों पर लागू होगी। अभी पंजाब नेशनल बैंक में बचत खाते पर ब्याज दर 3 फीसदी सालाना है।

3.चेक को लेकर होगा बदलाव
एक सिंतबर से चेक पेमेंट से जुड़े नियम में भी बदलाव देखने को मिलेंगे. अगर आप भी चेक के जरिए पेमेट करते हैं तो एक सितंबर से आपको 50 हजार रुपए से ज्यादा पेंमेट करने में दिक्कत हो सकती है. इसका कारण देशभर के कई बैंकों में 1 सितंबर से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने वाले हैं.

4. GST रिटर्न पर नया नियम
एक सितंबर से कारोबारियों के लिए भी GST रिटर्न के नियम बदल गए है। जिन कारोबारियों ने बीते दो महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे एक सितंबर से बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा जीएसटीआर-1 में नहीं भर पाएंगे। यह नियम जीएसटीआर-1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है। इसलिए कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं, यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरा है तो उनके लिए भी जीएसटीआर-1 नहीं भर पाएंगे।

5. गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव
सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर का दाम बढ़कर 884.50 रुपए हो गया है। 15 दिन में ही गैर-सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया। इससे पहले 18 अगस्त को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा किया था।

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6. शेयर बाजार में 100% मार्जिन के नियम
सेबी आज से स्‍टॉक ट्रेडर्स के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है। आज से 100 फीसदी मार्जिन के नियम पूरी तरह लागू हो रहे हैं। अब कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्‍शंस में पूरा मार्जिन देना होगा। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में भी पूरा मार्जिन देना होगा। किसी भी समय मार्जिन घटने पर पेनाल्टी भरनी होगी।

7. OTT प्लेटफाॅर्म हुए महंगे
एक सितंबर से OTT प्लेटफाॅर्म Disey+Hotstar सब्स्क्राइबर को ज्यादा पैसे का चुकाने होंगे। अब ग्राहकों को 399 रुपए की जगह 499 रुपए का भुगतान करना होगा।

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8. SBI आधार पैन लिंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 30 सितंबर तक आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर लें। अगर आप एसबीआई के ग्रहाक हैं और यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपको कई तरह के वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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