पतियों के लिए खुशखबरी! आपकी पत्नी बचा सकती है 7 लाख रुपए तक का Income Tax, इन 3 आसान तरीकों से बनेगा काम
Tax Saving Tips: अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ज्वाइंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए 3 सॉलिड तरीकों पर आप विचार कर सकते हैं-
Tax Saving Tips: शादी एक ऐसा बंधन है, जिसमें लड़का-लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मान कर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बंधन में दो व्यक्ति ही नही बंधते, उनकी आदतें, स्वभाव, खुशी, उनका दुःख दर्द सब एक दूसरे के साथ बंध जाता हैं। पति-पत्नी फाइनेंशियली भी ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं, जिन्हें अगर पति-पत्नी मिलकर करें तो बड़ा फायदा मिल सकता है। ये सिर्फ पैसों को बढ़ाने या बचाने में ही मदद नहीं करेगा। बल्कि इनकम टैक्स में छूट जैसे फायदे भी आपकी पत्नी करा सकती हैं। अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ज्वाइंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप काफी टैक्स (Tax Saving Tips) बचा सकते हैं। इसके लिए 3 सॉलिड तरीकों पर आपको विचार करना होगा। इससे आपका 7 लाख रुपए तक का Income Tax बच सकते हैं।
शादी के बाद हर कपल का एक गोल होता है वो है अपना घर। ज्वाइंट होम लोन (Home Loan) लेकर घर खरीदने की प्लानिंग करें और दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाएं। ऐसे में आप दोनों ही होम लोन पर मिलने वाले Tax बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो आपको टैक्स में दोगुना फायदा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट पर आप दोनों ही 1.5-1.5 लाख रुपए यानी कुल 3 लाख रुपए 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं। ब्याज पर दोनों को 2-2 लाख रुपए का टैक्स बेनेफिट सेक्शन 24 के तहत ले सकते हैं। देखा जाए तो आप कुल मिलाकर 7 लाख रुपए तक पर टैक्स का फायदा पा सकते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करेता है कि आपका होम लोन कितने रुपए का है।
2- पत्नी के नाम पर एजुकेशन लोन
बहुत से मैरिड कपल इस बात पर तैयार होते हैं कि उनकी पत्नियों को आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे में अगर आपकी पत्नी भी पढ़ाने करना चाहती है तो एजुकेशन लोन से काम बन जाएगा। आपको उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर Tax छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर आप 8 सालों तक टैक्स छूट ले सकते हैं। बता दें कि यह छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के तहत मिलती है। आपको लोन लेते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंट लोन लें और किसी ऐसे बैंक या संस्थान से लें जो सरकारी हो या सरकारी मान्यता प्राप्त हो।
3- पत्नी से कराएं Share Market में निवेश
शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट मिलती होगी। अगर आपकी पत्नी की कमाई कम है या वह हाउस वाइफ हैं, तो उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इस तरह उन पैसों पर जो रिटर्न मिलेगा, उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर Tax छूट मिलेगी। अगर आप ये पैसे खुद ही निवेश करते और आपको पहले से ही 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता तो आपका कुल गेन 2 लाख रुपए हो जाता है। ऐसे में आपको 1 लाख रुपए पर Taxचुकाना पड़ेगा। ऐसे में यहां से भी टैक्स बचा सकते हैं।