राहुल गांधी को 15 हजार के बॉन्ड पर मिली जमानत
सजा पर कोर्ट ने स्टे देते हुए राहुल गांधी को 15 हजार के बॉन्ड पर जमानत दी है। साथ ही इस मामले में जो शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को भी अदालत ने नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। सजा को निलंबित करने की मांग को लेकर कोर्ट का कहना है कि, दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के वकील गौरव पंड्या ने बताया कि, राहुल गांधी की अपील पर अदालत 3 मई को सुनवाई करेगी।
सजा पर कोर्ट ने स्टे देते हुए राहुल गांधी को 15 हजार के बॉन्ड पर जमानत दी है। साथ ही इस मामले में जो शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को भी अदालत ने नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। सजा को निलंबित करने की मांग को लेकर कोर्ट का कहना है कि, दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के वकील गौरव पंड्या ने बताया कि, राहुल गांधी की अपील पर अदालत 3 मई को सुनवाई करेगी।
पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी
2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सजा सुनाने के 11 दिन बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में जमानत और सजा माफी के लिए याचिका लगाई।
2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सजा सुनाने के 11 दिन बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में जमानत और सजा माफी के लिए याचिका लगाई।
साथ में थे राज्यों के सीएम और कांग्रेस नेता
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित वरिष्ठ नेता अपने.अपने राज्यों से सूरत पहुंचे। राहुल गांधी के साथ गुजरात कोर्ट गए थे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित वरिष्ठ नेता अपने.अपने राज्यों से सूरत पहुंचे। राहुल गांधी के साथ गुजरात कोर्ट गए थे।
हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा – हरीश रावत
सूरत सत्र अदालत द्वारा मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल तक बढ़ाने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहाकि, हमें पूरा भरोसा है कि यहीं हमें न्याय मिल जाएगा और 13 तारीख को इस सारे प्रकरण की समाप्ति हो जाएगी। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
सूरत सत्र अदालत द्वारा मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल तक बढ़ाने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहाकि, हमें पूरा भरोसा है कि यहीं हमें न्याय मिल जाएगा और 13 तारीख को इस सारे प्रकरण की समाप्ति हो जाएगी। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
क्या हम तानाशाही व्यवस्था में हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने किया सवाल
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहाकि, राहुल गांधी को झुठे आरोप में फंसाया गया। आज हमने सूरत में गुजरात मॉडल देखा। सूरत के लोगों को भी घर से बाहर नहीं निकलने नहीं दिया जा रहा था। महाराष्ट्र और बाहर से जो लोग आ रहे थे उन्हें भी रोककर हिरासत में लिया जा रहा था। क्या हम तानाशाही व्यवस्था में हैं।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहाकि, राहुल गांधी को झुठे आरोप में फंसाया गया। आज हमने सूरत में गुजरात मॉडल देखा। सूरत के लोगों को भी घर से बाहर नहीं निकलने नहीं दिया जा रहा था। महाराष्ट्र और बाहर से जो लोग आ रहे थे उन्हें भी रोककर हिरासत में लिया जा रहा था। क्या हम तानाशाही व्यवस्था में हैं।