18 जून के आदेश में, श्रीनगर पुलिस ने कहा, “ड्रोन नियम, 2021 के नियम 24(2) के प्रावधानों के अनुसार श्रीनगर शहर को तत्काल प्रभाव से ड्रोन और क्वाडकॉप्टर के संचालन के लिए “अस्थायी रेड जोन” घोषित किया गया है।”
बयान में कहा गया है कि रेड जोन में सभी अनधिकृत ड्रोन संचालन ड्रोन नियम, 2021 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें कहा गया है कि जिम्मेदार नागरिकों के रूप में, इस संबंध में आपका सहयोग अपेक्षित है।