किस सरकार ने जारी किया आदेश असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय व्यतीत करने के लिए नवंबर में दो दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि विशेष अवकाश को निजी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और जिन कर्मचारियों के माता-पिता या सास-ससुर नहीं है उन्हें छुट्टियां नहीं मिलेंगी।
माता-पिता और सास-ससुर के देखभाल के लिए मिलेगी छुट्टी सीएमओ ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार ने छह और आठ नवंबर 2024 को राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने के वास्ते विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है।’’ इसमें कहा गया है कि छुट्टियों का इस्तेमाल ‘‘केवल बुजुर्ग होते माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने के लिए किया जाएगा न कि निजी मनोरंजन के लिए, ताकि उनका सम्मान किया जाए तथा उनकी देखभाल की जा सके।’’
7 से 10 नवंबर के बीच कभी भी ले सकते हैं छुट्टी सीएमओ ने कहा कि सात नवंबर को छठ पूजा, नौ नवंबर को दूसरे शनिवार की छुट्टी और 10 नवंबर को रविवार की छुट्टी के साथ ही इन छुट्टियों को लिया जा सकता है। उसने कहा कि आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से इसे ले सकते हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने 2021 में पदभार संभालने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले भाषण में इन विशेष छुट्टियों की घोषणा की थी।