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राष्ट्रीय

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से झटका, ED की पूछताछ में वकील रखने की नहीं मिली इजाजत

आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन दिनों सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में हैं। कोर्ट ने जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में रखने को कहा था। इसी बीच कोर्ट से जैन को एक और बड़ा झटका लगा है।

Jun 04, 2022 / 04:40 pm

धीरज शर्मा

Satyendra Jain Setback From Delhi High Court Of Keeping A Lawyer In ED Interrogation

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें निचली अदालत ने जैन से ED की ओर से की जाने वाली पूछताछ के दौरान उनके वकील को साथ रखने की मंजूरी मिली थी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री जैन को 30 मई को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद निचली अदालत ने 31 मई को उन्हें 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सत्येंद्र जैन से जब ईडी की टीम हवाला लेनदेन के मामले में पूछताछ करेगी तो उनका कोई वकील साथ नहीं होगा। ऐसे में ईडी के सवालों का जवाब खुद सत्येंद्र जैन को ही देना होगा।

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की दलील मानते हुए सत्येंद्र जैन की दलीलों को दरकिनार कर दिया और उन्हें ईडी के सवालों के दौरान वकील को साथ नहीं रखने को कहा गया है।

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सिब्बल की दलील भी नहीं चली
दरअसल उच्च न्यायालय के सामने सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल की दलील भी काम नहीं आई है। सिब्बल ने दलील दी थी कि, जैन अगर इस मामले में आरोपी नहीं सिर्फ संदिग्ध हैं तो ईडी ने हिरासत में कैसे लिया?

यही नहीं सिब्बल ने कहा कि, अगर आरोपी हैं तो उन्हें पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति और सलाह की सुविधा आम आरोपी की तरह दी जानी चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को भी खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कही ये बात
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि, इस केस में कोई FIR या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसे में हिरासत में लिए आरोपी को मिलने वाली सुविधा नहीं मिल सकती।

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