RBI ने UPI किये जाने वाले ट्रांसक्शन पर टैक्स रेट को बढ़ा 1 लाख से 5 लाख कर दिया है। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स, एडवांस टैक्स और व्यक्तिगत आयकरदाता एक ही ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स, एडवांस टैक्स और व्यक्तिगत आयकरदाता एक ही ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। किसी पर्सन को पेमेंट करने के लिए 1 लाख रूपए का ही लिमिट है।