इसके मुताबिक सरोगेसी की दशा में सरोगेट मां के साथ पालक मां को, जिसके दो से कम बच्चे हैं, 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। इसी तरह सरोगेसी से बच्चा होने के मामले में पालक पिता को बच्चे के जन्म की तारीख से छह माह के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। अब तक सरोगेसी के जरिए बच्चे के जन्म पर सरकारी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने का कोई नियम नहीं था।
पूरी नौकरी में 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव
अब तक के नियमों के मुताबिक किसी सरकारी महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी को दो बड़े बच्चों की शिक्षा, बीमारी और अन्य जरूरतों के लिए पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। संशोधित नियमों में स्पष्ट किया गया कि सरोगेट मां का अर्थ वह महिला है, जो कमीशनिंग मां की ओर से बच्चे को जन्म देती है। पालक पिता का अर्थ सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे के पिता से है।