जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि पीजी होने पर उन्हें नौकरी मिल जाती है लेकिन वे छुट्टी की अर्जी भी नहीं लिख सकते। जब सरकार गुणवत्ता के लिए योग्यता परीक्षा जैसा कोई विनियमन करती है तो वह उसका विरोध करते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने फटकार लगाते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और यदि आप परीक्षा का सामना नहीं कर सकते, तो इस्तीफा दे दीजिए और चले जाइए। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार से इनकार कर दिया।