इससे पहले सिम स्वैप कराने के लिए 10 दिन तक इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब सात दिन ही लगेंगे। TRAI ने बताया है कि 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। इस नियम से धोखाधड़ी करने वालें तत्वों को रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टिंग कोड भी लाया जाएगा।