कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुरेश ने कहा कि मंदिर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को इस तरह मूर्तियों की स्थापना के खिलाफ कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन वह कर्तव्य पालन में असफल रहे। उन्होंने हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने के निर्देश देेेने की मांग की। याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर.महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने बंदोबस्ती विभाग को नोटिस जारी किया है।
भावनाओं को नहीं पहुंचाएं ठेस
याचिका में कहा गया कि साईं बाबा ने हिंदू और इस्लाम दोनों का प्रचार किया। समाज में उनके अनुयायी हैं, लेकिन हिंदू आगम और रीति-रिवाजों और मान्यताओं का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और मंदिरों में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के साथ उनकी मूर्ति रखकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए।