4 नवंबर अंसार शेख को मिली जमानत अंसार शेख को 4 नवंबर को जमानत दे दी गई। अदालत ने पाया कि जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है। वह 17 अप्रैल से हिरासत में था। उसे 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी।
पुलिस ने जमानत का किया विरोध पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि, उसे एक मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आठ पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था और वह मुख्य आरोपियों में से एक था।
कोर्ट ने बेल दी अदालत ने कहा कि, उसे जेल में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा और उसे जमानत दे दी गई। क्राइम ब्रांच ने अंसार समेत दंगा मामले में 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
इरशफिल फरार, तलाश में है पुलिस एक अधिकारी ने कहा, 37 में से अंसार, तरबेज और इरशफिल मुख्य आरोपी हैं। इरशफिल मामले में फरार है। आरोप पत्र धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 323,427, 436,307,120बी आईपीसी के तहत 27 आर्म्स अधिनियम के साथ दायर किया गया था।
हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हंगामा 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी क्षेत्र में हनुमान जयंती के अवसर पर एक जुलूस के दौरान विभिन्न समुदायों के दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी। हिंसा में कम से कम आठ पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गया था।