सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, पढ़िए कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ
शनिवार को दिल्ली के राउज ऐवन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई। शराब नीति केस में गिरफ्तार सिसोदिया को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। जहां सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की तीन दिनों की रिमांड की मांग की। सीबीआई ने कहा कि जांच में सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब नहहीं दे रहे हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि सहयोग न करना रिमांड का आधार कैसे हो सकता है। दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने कहा कि असहयोग रिमांड का आधार नहीं है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह भी दलील दी कि केस से जुड़े सभी आरोपियों से सिसोदिया का आमना-सामना होना बाकी है।
सिसोदिया बोले- आपके मुताबिक सवालों के उत्तर नहीं दे सकता
दूसरी ओर सिसोदिया की ओर से दावा किया गया है कि वो जांच में पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि आपके मुताबिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। इस दौरान कोर्ट में बेहद गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। दोनों पक्षों के वकील अपने-अपने दलील पर अड़े दिखे।
वकील ने सिसोदिया की पत्नी के खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान वकील ने सिसोदिया की पत्नी के खराब स्वास्थ्य का कारण बताया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने रिमांड बढ़ाए जाने का कारण पूछा। उनकी ओर से कहा गया कि 96 घंटों की पूछताछ हो चुकी है। अब आगे क्या होगा।दोनों ओर की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया के मामेल में फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले में 10 मार्च को अगली तारीख मुकर्रर करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आप का प्रदर्शन
शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। सड़कों पर उतरकर आप के कार्यकर्ता सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। आप कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन पार्टी ऑफिस के पास किया।
26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे सिसोदिया-
दूसरी ओर सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई हो सकती है। शुक्रवार को सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसपर कोर्ट आज सुनवाई कर सकती है। बताते चले कि 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। 27 फरवरी को उन्हें 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेजा गया था।
सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं करेः CBI
सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया का तीन दिन का रिमांड मांगा है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर जब्त किया था।
जांच में पता चला कि कंप्यूटर से फाइलें और अन्य डेटा डिलीट कर दिए गए हैं। सीबीआई ने तब हटाए गए फाइलों को पुन: प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) में भेजा था। अब एफएसएल ने उन्हें रिपोर्ट देकर कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल को बरामद कर लिया है।
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सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को नहीं मिली थी राहत-
सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी। SC ने उनकी याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा था। 28 फरवरी को कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले में कोर्ट ने फौरन सुनवाई तो की लेकिन सिसोदिया को राहत नहीं दिया।
CJI ने कहा था- हाईकोर्ट जाइए, सीधे यहां आने का क्या मतलब-
28 फरवरी की शाम 4 बजे CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, सीधे हमारे यहां आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते। जिसके बाद सिसोदिया की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है।
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गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने दिया था इस्तीफा-
अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जेल में रह रहे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी उन्हीं के साथ इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने रिमांड पेपर में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। सीबीआई ने मामले में पहले ही सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है और वे मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए भी तैयार है।
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