इन धाराओं में होगी कार्रवाई
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार हिंसक गतिविधियों के फोटो और वीडियो को “बहुत गंभीरता से और अत्यंत संवेदनशीलता के साथ” ले रही है। कोई ऐसी चीज शेयर न करें जिस वजह से दोबारा भीड़ इकट्ठा हो और सरकारी संपत्ति अथवा जान माल का नुकसान हो। इन गतिविधियों के कारण राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।
इस आदेश में यह भी कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी तस्वीरें या वीडियो है तो उसे यथाशीघ्र निकटतम पुलिस थाने को दें। लेकिन अगर आप इसे शेयर करते हैं तो आप हिंसा/नफरत भड़काने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हुए पाए जाएंगे और आप पर आईटी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इसी बीच यहां इंटरनेट पर लगी पाबंदी को 16 अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।