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राष्ट्रीय

Lok Sabha elections 2024: 23 से 25 मई तक शराब बंद, जानिए किस राज्य में क्या रहेगा बंद?

Lok Sabha elections 2024: उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित करने का आदेश दिा है। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड की कार्रवाई होगी।

नई दिल्लीMay 22, 2024 / 09:57 pm

Anand Mani Tripathi

Lok Sabha elections 2024: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा सहित कई राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इन सीटों पर कल शाम छह बजे प्रचार बंद हो जाएगा। इसके साथ ही शराब की बिक्री भी बंद हो जाएगी। हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश आरके सिंह ने 23 मई को शाम छह बजे से चुनाव संपन्न होने तक शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में धारा 144 भी लागू हो जाएगी।
आदेश के अनुसार जिला सिरसा में 23 मई शाम छह बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जो कि 25 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगी।जिलाधी श ने कहा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले तक जिला सिरसा के क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

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