आदेश के अनुसार जिला सिरसा में 23 मई शाम छह बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जो कि 25 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगी।जिलाधी श ने कहा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले तक जिला सिरसा के क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।