पत्नी को मिली खराब सीट तो कर दिया मुकदमा
जब राजेश चंद्रा वापसी कर रहे थे तब यात्रा में वह एअर इंडिया की फ्लाइट एफ-174 में पहुंचे। यहां विमान में उनकी पत्नी को बेहद खराब सीट मिली। उन्हें जो सीट मिली थी वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी और ना ही आगे-पीछे घूम रही थी। जब इस बारे में राजेश चंद्रा ने फ्लाइट स्टाफ से इस बारे में शिकायत की तो स्टाफ ने जबाव दिया कि उस सीट का ऑटोमेटिक सिस्टम टूट गया है। अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ना ही सीट बदली जा सकती है। आपकी पत्नी को ऐसे ही सफर करना होगा।
राजेश चंद्रा को कई बिमारियों से परेशान थे ही लेकिन उनकी पत्नी भी घुटनों के रोग से परेशान थी, इस कारण सफर करने में काफी परेशानी हुई। इसके बाद रिटायर्ड जज राजेश चंद्रा ने राज्य उपभोक्ता आयोग की शरण ली थी और एअर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
चुकाना होगा 23 लाख
मामले की सुनवाई में जज अशोक कुमार ने अपने फैसले में यह निर्णय दिया कि शिकायतकर्ता जस्टिस चंद्रा को बिजनेस क्लास के टिकट के मूल्य 1,69,000 रुपए पर जमा करने की तारीख से लेकर अब तक 10 % इंटरेस्ट की रेट से अदा करना होगा। इसके अलावा, यात्रा के दौरान राजेश चंद्रा और उनकी पत्नी को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति के एवज में 20 लाख रुपए अदा करना होगा। केस की सुनवाई में खर्च हुए 20 हजार रुपए भी एयर इंडिया को चुकाना होगा। इस प्रकार, विमान कंपनी को कुल 23 लाख रुपए का जुर्माना पूर्व जज को देना होगा।