ITR कैसे फाइल करें?
ऑनलाइन भरें आईटीआर:1. इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आप को आयकर विभाग की आधिकारिक इनकम टैक्स इ-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला – असेसमेंट ईयर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद आपको अगर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन चुनें। अगर आपको साल 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो असेसमेंट ईयर का आप्शन चुनें।
4. अगले स्टेप में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का चुनाव करना पड़ेगा। बता दें कि आईटीआर फॉर्म 1 से 4 तक Individual, HUF के लिए होते हैं। आपको जिस फॉर्म की जरूरत हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
7. आगे आपको अपनी कमाई, कर और कटौती के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।
8. इसके बाद आपका आईटीआर कंफर्म होगा। आप उसका प्रिंटआउट निकलवा लिजिए। एक हार्डकॉपी आप अपने पास रखिए और एक कॉपी वेरिफिकेशन के लिए आयकर विभाग को भेजें। अगर आपका कोई टैक्स बचता है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा।
9. फॉम सबमिट करने के बाद, ई-वेरिफिकेशन करना ना भूलें।
ऑफलाइन:
- उपयुक्त आईटीआर फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
ई-वेरिफिकेशन क्यों है महत्वपूर्ण?
ई-वेरिफिकेशन के बिना, आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस अधूरा माना जाता है। इसे ऑनलाइन OTP या आधार आधारित ई-वेरिफिकेशन से पूरा किया जा सकता है।आईटीआर फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
1.पैन कार्ड और आधार कार्ड।2. बैंक स्टेटमेंट और पासबुक।
3. फॉर्म 16 (यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो नियोक्ता द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों को जारी किया जाता है। यह फॉर्म आयकर अधिनियम के तहत एक प्रमाण पत्र है जो यह बताता है कि वेतनभोगी व्यक्ति की आय से कितना टैक्स काटा गया है और इसे सरकार को जमा किया गया है।)।