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High Court commented about terrorist act: हाईकोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की और कहा कि हिंदू धार्मिक नेताओं की लक्षित हत्या को आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता है।
•Dec 14, 2023 / 08:57 am•
स्वतंत्र मिश्र
What says UAPA act 15 about terrorist act?: मद्रास हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि साक्ष्यों से यह पता चलता है कि कुछ धार्मिक नेताओं को लक्ष्य करके उनपर हमला करने की साजिश रची गई थी इसलिए इसे आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता है। जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन ने यूएपीए की धारा 15 का हवाला देते हुए ऐसी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यूएपीए की धारा 15 के तहत यह परिभाषा बताई गई है कि किसी धार्मिक नेताओं की टारगेट किलिंग को आतंकवादी कृत्य नही माना जा सकता है। दरअसल पीठ ने यह टिप्पणी आसिफ मुस्तहीन द्वारा जमानत पर रिहाई की मांग की सुनवाई के दौरान की। गौरतलब है कि आसिफ को 26 जुलाई 2022 को यूएपीए के तहत अपराध के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
Hindi News / National News / UAPA: हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग आतंकवादी कृत्य नहीं, हाई कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?