इन संगठनों ने 28 अगस्त को दोबारा जल अभिषेक यात्रा निकालने के लिए हरियाणा और बाहर से लोगों को नूंह पहुंचने के लिए आमंत्रित किया है। इसी वजह से जिले में 29 अगस्त तक धारा-144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट बैन कर दिया गया है ताकि सोशल मिडिया पर कोई भड़काने वाला पोस्ट वायरल न हो। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी है।
इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
शोभायात्रा के दौरान लोग क्या-क्या नहीं ले जा सकते हैं इसे लेकर जिलाधीश अपने आदेश में सबकुछ स्पष्ट किया है। इस आदेश में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यात्रा के दौरान अपने साथ हथियार के रूप में लाइसेंसी हथियार, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर पांच से इससे अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे। बता दें कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अन्य जन सेवकों पर लागू नहीं होंगे।