![FIR registered against three officers of Bengal Raj Bhavan, Kolkata Police action in case of molestation](https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/05/Untitled-design-18-2.jpg?w=640)
बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।
West Bengal: बंगाल राजभवन की संविदा महिला कर्मचारी ने कोलकाता पुलिस से शिकायत की थी कि राजभवन में पिछले 2 मई को तीन अधिकारियों ने उसे गलत तरीके से रोककर छेड़ छाड़ की।
कोलकाता•May 18, 2024 / 03:45 pm•
Prashant Tiwari
Hindi News/ National News / बंगाल के राज्यपाल पर लगा छेड़छाड़ और रेप का आरोप, राजभवन के तीन अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज