धारा 144 लागू, इन चीजों पर प्रतिबंध
बता दें कि सोमवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में रैलियों और ट्रैक्टरों के प्रवेश पर, फायर आर्म्स और ज्वलनशील पदार्थों के साथ-साथ ईंटों और पत्थरों जैसे अस्थायी हथियारों और पेट्रोल के डिब्बे या सोडा की बोतलों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके साथ ही धारा 144 को लागू करते हुए शादियों में लाउडस्पीकर बजाने और भीड़ इकठ्ठा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।