राष्ट्रीय

क्या है एथिक्स कमेटी और कैसे काम करती है? दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई?

जानते हैं, कैसे काम करती है एथिक्स कमेटी और अब तक कमेटी की सिफारिश पर कितने सांसदो को सदन से निष्कासित किया गया?

Dec 09, 2023 / 07:32 am

Shaitan Prajapat

संसद की एथिक्स कमेटी ने नकद और उपहार के बदले सवाल पूछने के मामले में अंतत: टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी। जानते हैं, कैसे काम करती है एथिक्स कमेटी और अब तक कमेटी की सिफारिश पर कितने सांसदो को सदन से निष्कासित किया गया?

कब बनी एथिक्स कमेटी

सांसदों के नैतिक आचरण पर नजर रखने के लिए 4 मार्च, 1997 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति केआर नारायणन उच्च सदन की आचार समिति का गठन किया। लोकसभा के लिए 2000 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी ने एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया, जो 2015 में सदन का स्थायी हिस्सा बन गई।


कितने सदस्य होते हैं इसमें

इसमें अलग-अलग दलों के 15 सदस्य होते हैं। अभी कौशांबी से भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर इसके अध्यक्ष हैं। अभी इसमें 7 भाजपा, चार कांग्रेस के, जबकि शिवसेना, जदयू, सीपीआइएम व बसपा का एक-एक सांसद है।

कौन करता है नियुक्ति

लोकसभा अध्यक्ष आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जिनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए होता है।

कौन कर सकता है शिकायत?

कोई भी व्यक्ति किसी सांसद के खिलाफ शिकायत कर सकता है, लेकिन अनैतिक आचरण के सबूत होने चाहिए। एफिडेविट भी जमा करना होता है। लोकसभा या राज्यसभा सदस्य खुद शिकायत करता है तो एफिडेविट की जरूरत नहीं। शिकायत लोकसभा सांसद के जरिए जाएगी।

क्या करती है एथिक्स कमेटी?

समिति सबसे पहले प्रारंभिक जांच करती है। समिति की राय में यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है, तो वह मामले को हटाने की सिफारिश कर सकती है। इसके लिए समिति अध्यक्ष स्पीकर को सूचना देते हैं। यदि प्रारंभिक जांच के बाद समिति की राय में मामला बनता है, तो समिति जांच करती है। इसके बाद समिति लोकसभा अध्यक्ष को सिफारिश भेजती है।

यह भी पढ़ें

खांसी की दवाई पर फिर उठे सवाल, देश की 50 से ज्यादा कंपनियों के कफ सिरप क्वॉलिटी टेस्ट में फेल

दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई?

अगर आचार समिति की जांच में किसी सदस्य को नैतिक दुव्र्यवहार या आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो नियम 297 के तहत दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। जिसके तहत निंदा, भत्र्सना और तय समय के लिए सदन से निलंबन और‍ निष्‍कासनशामिल है।

18 साल पहले गई थी 11 सांसदों की सदस्यता

2005 में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के एक मामले में 10 लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद की सदस्यता गई थी। लोकसभा में आरोपों की जांच कांग्रेस सांसद पीके बंसल की अगुवाई वाली विशेष समिति ने की थी, जबकि राज्यसभा में आचार समिति ने शिकायत की जांच की।

11 सांसदों में छह भाजपा के

निष्कासित सांसद में छत्रपाल सिंह लोढ़ा (ओडिशा), अन्ना साहेब एमके पाटिल (एरंडोल, महाराष्ट्र), चंद्र प्रताप सिंह (सीधी, मध्य प्रदेश), प्रदीप गांधी (राजनांदगांव, छत्तीसगढ़), सुरेश चंदेल (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) और जी महाजन (जलगांव, महाराष्ट्र) भाजपा के थे। इसके अलावा, तीन सांसद नरेंद्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश), लाल चंद्र कोल (रॉबस्र्टगंज, उत्तर प्रदेश) और राजा राम पाल (बिल्हौर, उत्तर प्रदेश) बसपा के और एक-एक राजद (मनोज कुमार) से थे और कांग्रेस (राम सेवक सिंह)। इनमें से छत्रपाल सिंह लोढ़ा राज्यसभा सांसद थे।

स्टिंग ऑपरेशन ‘दुर्योधन’ में फंसे

2005 में यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में कोबरापोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन ‘दुर्योधन’ किया था। इसमें इन्होंने कथित तौर पर पैसे के बदले सदन में सवाल पूछने की इच्छा बताई थी और सदन में सवाल भी पूछे थे।

आडवाणी ने बताया था, मृत्युदंड के समान

18 साल पहले लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ चटर्जी के फैसले की तुलना मृत्युदंड से की थी। अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कहा है।

यह भी पढ़ें

Election Result 2023: बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां हुई कांटे की टक्कर, कहीं 16 तो कहीं 28 वोटों से मिली हार

Hindi News / National News / क्या है एथिक्स कमेटी और कैसे काम करती है? दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई?

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.