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स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर ‘खतरनाक’ मॉड्यूल का खुलासा, ये था प्लान

पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तान स्थित तस्कर के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके सीमा पार से तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

नई दिल्लीAug 06, 2024 / 11:31 am

Anish Shekhar

स्वतंत्रता दिवस के शांतिपूर्ण समारोह को सुनिश्चित करने के लिए चल रहे विशेष अभियानों के बीच, पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तान स्थित तस्कर के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके सीमा पार से तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमृतसर के अटलगढ़ गांव निवासी राजवंत सिंह उर्फ ​​राजू के रूप में हुई है।

SSOC को मिला था खुफिया इनपुट

पुलिस ने कहा, “पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से दो अत्याधुनिक 9MM ग्लॉक पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद की हैं, साथ ही उसकी मोटरसाइकिल CT-100 (PB02AL7481) भी जब्त की है, जिस पर वह खेप पहुंचाने जा रहा था।” पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर को खुफिया इनपुट मिला था कि राजवंत सिंह राजू ने हाल ही में तस्करी के हथियारों और नशीले पदार्थों की एक खेप खरीदी है और वह इसे अटारी-अमृतसर रोड पर खुरमानियां मोड़ के पास एक पार्टी को देने जा रहा है।”

ये था प्लान

उन्होंने कहा, “सूचना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, एसएसओसी अमृतसर की पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से निर्दिष्ट क्षेत्र की घेराबंदी की और आरोपी राजवंत राजू को गिरफ्तार कर लिया और तलाशी के दौरान हथियारों की खेप बरामद की।” डीजीपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर राणा दयाल के संपर्क में था, जो ड्रोन और अन्य तरीकों से हथियारों और नशीले पदार्थों की बड़ी खेप को भारतीय क्षेत्र में पहुंचा रहा था। उन्होंने कहा, “आरोपी द्वारा की गई पिछली तस्करी गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।”
इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए, AIG SSOC अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि, “प्रारंभिक जांच के दौरान, यह पता चला है कि राजवंत सिंह को पिछले कुछ समय से पाक तस्कर राणा दयाल द्वारा भेजी गई ड्रग्स और अवैध हथियारों की खेप मिल रही थी। तस्करी किए गए हथियार स्थानीय खरीदारों को बेचे जाने थे।” इस संबंध में, पुलिस स्टेशन SSOC अमृतसर में NDPS अधिनियम की धारा 21, 25 और 29, शस्त्र अधिनियम की धारा 25, भारतीय न्याय संहिता (BNS) अधिनियम की धारा 61 (2) के तहत एफआईआर नंबर 46 दिनांक 04.08.2024 दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।

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