बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लोकसभा चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार करना “मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है”।
“चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो, ”ईडी ने एक नया हलफनामा दाखिल करते हुए शीर्ष अदालत को बताया।
अरविंद केजरीवाल को वित्तीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी.