वहीं फिर मनीष सिसोदिया ने गुवाहटी हाईकोर्ट का रूख करते हुए आपराधिक मानहानि केस खत्म करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खत्म करने से इंकार कर दिया था। उसके बाद सिसोदिया ने याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया है।
सिसोदिया के वकील की दलील को शीर्ष अदालत ने किया खारिज
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के वकील नलिन कोहली ने बताया कि “सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से पेश की गई सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब उन्हें गुवाहाटी में मुकदमे के परिणाम को भगतना पड़ेगा।”
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के वकील नलिन कोहली ने बताया कि “सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से पेश की गई सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब उन्हें गुवाहाटी में मुकदमे के परिणाम को भगतना पड़ेगा।”
मनीष सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयन सरमा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जब पूरे देश में पैनिक मचा हुआ था, तब उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पत्नी की कंपनियो को पीपीई किट खरीदने के ठेके ज्यादा रेट में दिए थे।
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