आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी कुलदीप के पक्ष में 30 जनवरी 2024 को 20 वोट पड़े थे लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने 8 वोट को खराब कर दिया था। इसी आधार पर भाजपा के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया गया था। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसले का स्वागत करते हुए उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद दिया है।
‘फिर होगी वोटों की गिनती, मान्य होंगे अमान्य 8 वोट’,उच्चतम न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला
10 जनवरी : प्रशासन ने 18 जनवरी को मेयर चुनाव की अधिसूचना जारी की15 जनवरी : आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ किया गठबंधन
30 जनवरी : भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर मेयर बने। आप-कांग्रेस गठबंधन को हराया
31 जनवरी : चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। तुरंत राहत नहीं मिली।
5 फरवरी : आप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने मतपत्रों को विकृत किया। यह लोकतंत्र की हत्या है। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 19 फरवरी को सुनवाई तय।
18 फरवरी : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले मनोज सोनकर ने मेयर पद इस्तीफा दिया। आप के तीन पार्षद भाजपा में शामिल
19 फरवरी : सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को फटकार लगाई। बैलेट पेपर और वीडियो कोर्ट में मंगवाए। 20 फरवरी को फिर सुनवाई तय की।
20 फरवरी : उच्चतम न्यायालय ने आठों वोट को माना गया। इसके बाद फिर से मतगणना हुई और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप को विजेता घोषित किया गया।