अब विदेशों में नही भेजा जाएगा प्याज
डीजीएफटी ने कहा कि अन्य देशों को उनके अनुरोध के आधार पर सरकार द्वारा दी गई अनुमति के तहत प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। प्याज के शिपमेंट, जिनकी लोडिंग इस अधिसूचना से पहले शुरू हो गई थी, को निर्यात करने की अनुमति है। इसके अलावा ऐसे मामलों में जहां शिपिंग बिल दाखिल किया गया है और जहाजों ने प्याज की लोडिंग के लिए पहले से ही भारतीय बंदरगाहों पर रखा है।
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इस अधिसूचना से पहले उनकी रोटेशन संख्या आवंटित की गई है कि निर्यात के लिए शिपमेंट की भी अनुमति है। सरकार ने पहले बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयास में निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक 800 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया था।