भाजपा नेता और वकील ने दायर की थी याचिका केंद्र की प्रतिक्रिया भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आई है, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच समानता की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता को केंद्र ने किया स्पष्ट केंद्र ने स्पष्ट किया कि, राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के मामले में सरकार द्वारा इसी तरह के दंडात्मक प्रावधान नहीं किए गए हैं। और ऐसी परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। जिसमें इसे गाया या बजाया जा सकता है। केंद्र ने अश्विनी कुमार उपाध्याय की इसी तरह की पिछली याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 जनवरी, 2017 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए (ए) में ‘राष्ट्रीय गीत’ का उल्लेख नहीं है। यह केवल राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को संदर्भित करता है।