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राष्ट्रीय

Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने 25 मई को जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के बाद तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

नई दिल्लीMay 27, 2024 / 06:39 pm

Paritosh Shahi

अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनपर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। 25 मई को उन्होंने जमानत के लिए याचिका डाली थी। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 27 मई को इस मामले की सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया।
बता दें कि 13 मई को स्वाति मालीवाल पर हमले के सिलसिले में बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कुमार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। जांच से जुड़े पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस क्राइम सीन को रीक्रिएट करने कुमार को सीएम आवास भी ले गई थी। बिभव कुमार को मुंबई में तीन जगहों पर ले जाया गया। कुमार ने एक जगह पर अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था, जिसका खुलासा तकनीकी जांच के बाद हुआ।
पुलिस के अनुसार, कुमार ने 17 मई को फोन में खराबी का हवाला देते हुए उसे फॉर्मेट कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमले के आरोप में कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 308, 341, 354 (बी), 506 और 509 के तहत आरोप शामिल हैं।

रो पड़ीं स्वाति मालीवाल

कोर्ट में जिस वक्त मामले पर सुनवाई हो रही थी, तब स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में ही मौजूद थीं। सुनवाई के वक्त जब स्वाति मालीवाल के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से निकलने की वीडियो कोर्ट में जज को दिखाया जा रहा था और FIR के बारे में बिभव के वकील जज को बता रहे थे, उस समय स्वाति मालीवाल की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगीं।

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