दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुवाहाटी में सार्वजनिक संपत्तियों को नुक्सान पहुंचाने के आरोप राहुल गांधी समेत अन्य 11 नेताओं पर लगाए गए हैं। सीआईडी अधिकारियों के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 41 A (3) के तहत सोमवार को यह सामान जारी किया गया है।
किस-किस को दिया गया समन
राहुल गांधी के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, भंवर जितेंद्र सिंह, असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, सांसद गौरव गोगोई, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ़ इंडिया यानी NSUI प्रभारी कन्हैया कुमार समेत अन्य नेताओं को यह समन भेजा गया है।
सीआईडी गुवाहाटी के पुलिस इंस्पेक्टर के कैखोसे सिमटे की ओर से जारी इस समन में कहा गया है कि मौजूदा जांच के संबंध में आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप 23 फरवरी को सुबह 11:30 बजे सीआईडी पुलिस स्टेशन में पेश हो। वहीं इस मामले में असम कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। जिसके तहत कहा गया है कि वह निर्देश के मुताबिक सीआईडी के सामने पेश होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस समन की जरूरत नहीं थी क्योंकि समन में दर्ज नाम में से कोई भी व्यक्ति किसी तरह के तोड़फोड़ में शामिल नहीं रहा है।
असम के नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रदेश भर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए हैं। हमें तलब करने के लिए कहा जा रहा है। विशेष जांच स्थल यानी एसआईटी का गठन भी किया गया है और अब हमें सीआईडी से बुलावा भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों को एक साथ रखा जा सकता था। इसके बाद आप हमें पूछताछ के लिए बुलाते। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर विपक्ष को परेशान करने की कोशिश है।