मुजफ्फरनगर

Muzaffarnagar: गन्ना मंत्री सुरेश राणा को मिली बड़ी राहत, विशेष कोर्ट ने किया मुकदमा खारिज

Highlights

गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री हैं Suresh Rana
चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला
Thana Bhawan थाने में दर्ज हुआ था केस

मुजफ्फरनगरJan 30, 2020 / 03:43 pm

sharad asthana

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा को बड़ी राहत मिली है। मंत्री सुरेश राणा पर एक चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। जनपद की एडीजे कोर्ट नंबर-4 यानी विशेष अदालत ने यह केस खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की अनुमति दी थी।
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यह था मामला

2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान थाना भवन में एक चुनावी सभा का आयोजन हुआ था। इसमें सभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण देने को लेकर सुरेश राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मुकदमा 30 जनवरी 2017 को उड़नदस्ता प्रभारी सुनील कुमार ने थानाभवन थाने में दर्ज कराया था। आरोप था कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश राणा ने 28 जनवरी 2017 को थानाभवन के विनय वाटिका बैंक्वेट हाल में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिया है। चुनाव जीतने और योगी मंत्रिमंडल में गन्ना मंत्री बनने के बाद सुरेश राणा ने सरकार को पत्र लिखा था। इसमें उन्‍होंने मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसको खत्‍म करने की मांग की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने 8 फरवरी 2019 को राज्यपाल के पास पत्रावली भेजी थी। इसमें राज्यपाल से इस मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई। सितंबर 2019 में शासन के अनुसचिव अरुण कुमार राय ने राज्यपाल के आदेश का हवाला देते हुए इस केस को वापस लेने के लिए लोक अभियोजन को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने को कहा था। यह केस विशेष अदालत एडीजे कोर्ट नंबर-4 में चल रहा था।
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केस वापस लेने की चल रही थी बातचीत

एडीजीसी विशेष अदालत सुभाष सैनी का कहना है कि मंत्री सुरेश राणा पर लोकप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एमपी-एमएलए के मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। बाद में ये केस वहां से स्थानांतरित होकर मुजफ्फरनगर की विशेष कोर्ट एडीजे कोर्ट नंबर 4 में ट्रांसफर हुए थे। इसमें शासन स्तर पर मुकदमा वापस लेने की बातचीत चल रही थी। न्यायालय ने 27 जनवरी 2020 को मुकदमा वापस लेने के आदेश पारित कर दिए हैं।

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