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किन सवालों का मिलेगा जवाब
इस वेबसाइट पर आपको ईपीएफ विदड्रॉल, अकाउंट ट्रांसफर, केवाइसी से संबंधित सवालों के जवाब मिलेंगे। इस वेबसाइट पर ईपीएफ अकाउंट होल्डर, ईपीएफ पेंशनर्स और कंपनियां यूज कर सकती हैं। यहां पर कोई शिकायत दर्ज करने के लिए आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सहेजकर रखना होगा। यूएएन, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर या कंपनी का इस्टैब्लिशमेंट नंबर ना होने भी शिकायत कर सकते हैं।
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ऐसे दर्ज कराएं शिकायत
– सबसे पहले http://www.epfigms.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा।
– जिसके बाद ‘Register Grievance’ पर क्लिक करना होगा।
– नया पेज ओपन होने पर उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसकी आपकी शिकायत है।
– पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, इंप्लॉयर या अन्य के ऑप्शन को सलेक्ट करना होगा।
– इसके बाद आपको अपना यूएएन और सिक्योरिटी कोड डालना होगा।
– इसके बाद ‘गेट डिटेल्स’ पर क्लिक करें।
– जिसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स नजर आ जाएंगी।
– ‘Get OTP’ पर क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा।
– ओटीपी डालने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी।
– मेंबर को जिस पीएफ नंबर पर शिकायत करनी है उसे क्लिक करें।
– आपको स्क्रीन पर पॉपअप दिखाई देगा।
– अब यहां उस ऑप्शन को सलेक्ट करें, जिससे संबधित शिकायत करनी है.
– ग्रीवांस कैटेगरी को सेलेक्ट कर अपनी शिकायत दर्ज करें, कोई डॉक्युमेंट होने पर अपलोड करें।
– शिकायत र्दज होने के बाद एड पर क्लिक कर सब्मिट पर क्लिक कर दें।
– आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा।