कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर हिंदुत्व विचारक सावरकर के नाती सात्यकी सावरकर ने पुणे की अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी। इस याचिका के आधार पर अदालत ने पुणे की विश्रामबाग पुलिस को जांच के आदेश दिए थे।
राहुल की बढ़ेगी मुश्किलें!
खबर है कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने राहुल गांधी को फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 204 के अनुसार नोटिस जारी की है। सात्यकी सावरकर ने पिछले साल अप्रैल में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए अदालत का रुख किया था।पुलिस रिपोर्ट में क्या है?
पुणे पुलिस ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर के पोते सात्यकी अशोक सावरकर द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई है। शिकायतकर्ता सात्यकी के वकील संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अक्षी जैन की अदालत में सोमवार को एक जांच रिपोर्ट सौंपी है। कोल्हटकर ने कहा, विश्रामबाग पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि सात्यकी सावरकर ने पिछले साल अप्रैल में अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण में दिवंगत क्रांतिकारी के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया था।
कोल्हटकर ने कहा, ”विश्रामबाग पुलिस ने सोमवार को एक रिपोर्ट दाखिल की और अदालत को बताया कि पुलिस जांच में यह सामने आया कि वीडी सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं लिखा था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में अपने भाषण के दौरान इस तरह की टिप्पणी की और सावरकर को बदनाम किया।”
राहुल गांधी के बयान पर विवाद क्यों?
शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने लंदन में एनआरआई के समक्ष अपने भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने अपने पांच-छह दोस्तों के साथ एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) ऐसा करने में खुशी हुई थी। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी के पोते सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि इस तरह की कोई घटना कभी नहीं हुई थी। वीर सावरकर ने भी कभी भी कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी।