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Mumbai: हिट एंड रन कांड से पहले मिहिर शाह ने खूब पी थी शराब… उसे पछतावा हो रहा, जांच में बड़ा खुलासा
मुंबई की शिवडी कोर्ट (Shivdi Court) ने मंगलवार को मिहिर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जबकि वर्ली पुलिस ने मिहिर शाह (24) की पुलिस हिरासत की मांग की थी। लेकिन अदालत ने उसे 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने आरोपी की और हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने मांग से इनकार कर दिया और मिहिर शाह को 30 जुलाई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, शाह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मिहिर ने अब तक अपने छिपने के ठिकानों के सारे राज नहीं खोले है। मिहिर ने इस बात का भी खुलासा नहीं किया है कि वह घटनास्थल से क्यों भागा, उसने कहां अपनी कार की नंबर प्लेट तोड़ी। उसने उन लोगों की पहचान का भी खुलासा नहीं किया जिन्होंने कथित तौर पर भागने के दौरान उसे शरण दी थी।
बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि मामले में 27 गवाह पहले ही अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। मिहिर को जो कुछ भी बताना था वह पुलिस को बता चुका है। अब पुलिस लगभग उन्हीं आधारों पर फिर हिरासत मांग रही है जिनका उल्लेख पहले रिमांड मांगने के दौरान किया गया था।
गिरफ्तारी के करीब 24 घंटे बाद मिहिर शाह को वर्ली पुलिस ने 10 जुलाई को शिवडी कोर्ट में पेश किया था। तब पुलिस ने छानबीन के लिए सात दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 16 जुलाई तक मिहिर को पुलिस हिरासत में भेजा था।
बता दें कि वर्ली हिट एंड रन मामले की मूल एफआईआर में मोटर वाहन अधिनियम की तीन धाराएं और जोड़ी गईं है। दरअसल मिहिर शाह की BMW कार के शीशे काले थे, वाहन का पीयूसी और कार का इनश्योरेंस भी समाप्त हो गया था।
मुंबई पुलिस के मुताबिक, शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह (24) कथित तौर पर दुर्घटना के समय नशे में बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था। उसने 7 जुलाई की सुबह मुंबई के वर्ली इलाके में एक स्कूटर को टक्कर मार दी, इस हादसे में स्कूटर सवार कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई, वहीं उनके पति प्रदीप घायल हो गए। घटना के बाद से मिहिर फरार था और कथित तौर पर शाहपुर में छिपा बैठा था।
पुलिस ने मिहिर को बचाने के आरोप में राजेश शाह को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे के आदेश पर बुधवार को राजेश शाह को शिवसेना उपनेता पद से हटा दिया गया।