मतलब पैन का इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकेंगे। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन, पिछले साल सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। जून 2022 के बाद से 1000 रुपए का जुर्माना देकर आधार को पैन से लिंक कराया जा सकता था। फिलहाल 30 जून 2023 तक का वक्त है और इस बार अगर कोई भी व्यक्ति पैन को आधार से लिंक करने से चूक जाता है तो इसे अमान्य करार कर दिया जाएगा।
अगर आपको याद नहीं है कि आपने पैन-आधार कार्ड से लिंक कराया था या नहीं, और इस बात की फिक्र में हैं कि कहीं आपका पैन कार्ड इनएक्टिवेट तो नहीं हो जाएगा, तो आपके पास तरीका है इसे चेक करने का और वो तरीका क्या है। ये आपको बताते हैं। सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं। ‘Link Aadhaar Status’ के विकल्प पर जाएं और क्लिक करें। सामने खुली नई विंडो में View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें। अगर आधार-पैन लिंक्ड हैं तो आपको एक मैसेज डिस्पले होगा। आधार और पैन नहीं जुड़े हैं तो आप यहीं पर इन्हें लिंक भी कर सकते हैं।
कैसे करें आधार और पैन को लिंक:
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं जिसका पता ऊपर दिया है। इसके बाद ‘link Aadhar’ पर क्लिक करें । यहां आपसे लॉग-इन करने को कहा जाएगा। पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करने के बाद वेलिडेट कर लें। यहां पर आपको एक मैसेज दिखेगा जिसमें एक हजार रुपए की फीस के साथ में आपको पेमेंट करना होगा.. इसके लिए आपको Continue to pay through E-Tax पर क्लिक करना होगा। यहां फिर से पेन नंबर डालना होगा और दूसरे बॉक्स में उसे कंफर्म करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद Continue करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आए OTP को फिल करना होगा। अब आपके सामने Tax का पेमेंट करने के लिए तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। यहां आपको पहले विकल्प इनकम टैक्स पर ही क्लिक करना है। यहां आपको 2023-24 को सलेक्ट करना है। फिर Type of Payment Major Head के सेक्शन में जाकर Other Reciept 500 को सलेक्ट कर कंटीन्यू करना है।
इसके बाद आपको ऑटोमेटिक Other सेक्शन में एक हजार रुपए फीस दिखने लगेगी। फिर Continue पर क्लिक करना है। यहां आपके सामने पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें Net Banking, Debit Card, RTGS समेत कई ऑप्शन है। ऑप्शन में यदि आपके बैंक का नाम शो नहीं हो रहा है या फिर आप फोन बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको Payment Gateway पर क्लिक करना है। यहां मौजूद तीन ऑप्शन में से किसी को भी आप सलेक्ट कर लें और Continue करें।
इसके बाद फाइनल पेमेंट पेज आ जाएगा। यहां पे नाऊ पर क्लिक करें और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर सबमिट टू बैंक पर क्लिक करें। यहां पेमेंट ऑप्शन सलेक्ट करें और पेमेंट कर दें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल होने का मैसेज आ जाएगा और स्लिप भी Download कर सकते हैं। यहां पहली स्टेज पार हो जाएगी। इसके बाद कुछ मिनट इंतजार करें और फिर वापस Link Aadhar पर क्लिक कर पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद Validate कर लें फीस का मैसेज अपडेट हो जाएगा। फिर Continue पर क्लिक कर जानकारी डालने के बाद Link Aadhar पर क्लिक करें तो पैन आधार से लिंक हो जाएगा।