पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल देश में 50 माइक्रॉन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन है।
प्लास्टिक कैरी बैग में होगा बदलाव-
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना में लिखा है कि प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक की जाएगी। इसमें कंपोस्टेबल प्लास्टिक की मोटाई की कोई सीमा तय नहीं की गई है लेकिन इसकी बिक्री के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना होगा।