मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर तीनों की रिहाई में दखल नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का कानूनी पहलुओं से आकलन करने को लेकर सहमति जताई है और कहा है कि इस मामले की सुनवाई अगले माह होगी।
यह भी पढ़ें
पीएम मोदी की लोकप्रियता अब भी कायम, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को पीछे छोड़ा
पुलिस ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट का निष्कर्ष ‘दस्तावेज के प्रतिकूल और विपरीत’ है और ऐसा लगता है कि यह ‘सोशल मीडिया के कथानक’ पर निर्भर करता है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हाईकोर्ट के तीन जजों की बेंच के मंगलवार को दिए गए फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करा। दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, इसमें कई पुलिस वाले थे और 700 लोग घायल हुए थे। पुलिस के अनुसार कोर्ट ने कहा कि दंगे नियंत्रित हो गए इसलिए UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) लागू नहीं होता। क्या इस तरह के गंभीर अपराध को कम समझा जा सकता है? आदेश पर रोक लगाई जाए। यह भी पढ़ें