Block Itarsi station railway
धनबाद। अब रेल टिकट रद्द करना आपको पड़ेगा काफी महंगा। रेलवे मंत्रालय रेल टिकट कैंसल के लिए नए नियम कानून लागू करने जा रहा है। रेलवे ने सभी श्रेणी में कैंसिलेशन फीस दोगुनी कर दी है। अब ट्रेन खुलने के बाद टिकट रिफंड नहीं होगा और न ही इसकी राशि यात्री को वापस मिलेगी। यात्रा के चार घंटा पहले ही टिकट रिफंड कराना पड़ेगा। यह नियम 12 नवंबर से देश भर में लागू कर दिया जाएगा।
आधा घंटा पहले आरएसी वेटिंग
आरएसी व वेटिंग टिकट का पैसा ट्रेन खुलने के समय से आधा घंटा पहले तक वापस किया जा सकता है। इस समय के अंदर यदि यात्री टिकट रद्द करा लेता है तो उसका कुछ रूपया रिफंड हो जाएगा, लेकिन इस समय के बाद यदि टिकट रद्द कराया गया तो उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा।
वहीं दूसरी तरफ 48 घंटा पहले टिकट रद्द करवाने के नियम में भी बदलाव किया गया है। एसी प्रथम में 240 रूपया, एसी टू में 200 रूपया, एसी थ्री में 180 रूपया, स्लीपर में 120 रूपया, सकेंड क्लास में 60 रूपया टिकट रद्द कराने के एवज में रेलवे काटेगी। जबकि ट्रेन खुलने के 12 घंटा पहले टिकट रिफंड करवाने वाले से ऊपर दी गई राशि के अतिरिक्त और 25 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।
स्टेशन मास्टर भी टिकट करेंगे रद्द
सर्कुलर में बताया गया है कि स्टेशन मास्टर को भी टिकट रद्द करने का अधिकार दिया गया है। यदि यात्री साधारण व आरक्षित टिकट को काउंटर पर रद्द नहीं करा सके तो स्टेशन मास्टर के पास आकर भी टिकट रद्द करा सकते हैं। स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन से जारी आरक्षित टिकट भी रद्द कर पाएंगे। इसके लिए यात्री को चार्ट बनने के पहले आना पड़ेगा।